घटारानी जंगल गैंगरेप मामला: कोर्ट का बड़ा फैसला, दोनों दोषियों को आजीवन कारावास
गरियाबंद, छत्तीसगढ़।

छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में वर्ष 2023 में घटारानी मंदिर के जंगल में युवती से हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने फिंगेश्वर थाना क्षेत्र में हुई इस गंभीर वारदात के दोनों आरोपियों महेंद्र सिन्हा (निवासी छुईहा) और राजू यादव (निवासी जोगीडीपा) को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई।
यह मामला उस वक्त सामने आया जब एक युवती अपने पुरुष मित्र के साथ प्रसिद्ध घटारानी मंदिर के जंगल क्षेत्र में घूमने गई थी। वहां आरोपियों ने पहले उसके दोस्त के साथ मारपीट की, फिर युवती से लूटपाट की और डरा-धमका कर उसे जंगल में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया।
घटना के बाद पीड़िता ने फिंगेश्वर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया और मजबूत साक्ष्य जुटाते हुए चार्जशीट तैयार की। न्यायालय में सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
यह फैसला न केवल पीड़िता को न्याय दिलाने की दिशा में एक अहम कदम है, बल्कि ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त संदेश भी देता है।





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